Instructions for Saksham Yuva10+2 Graduate/PG |
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i) आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए ।
ii) आवेदक सम्बन्धित रोजगार कार्यालय के लाईव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि 10+2 आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो विभाग की वैबसाईड www.hrex.gov.in पर साथ-2 अपना नाम पंजीकृत करवा सकता हैं।
iii) आवेदक द्वारा 10+2 परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE), दिल्ली और आई सी एस ई बोर्ड (ICSE), दिल्ली से संबद्ध उस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विधार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए, जो हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में ही स्थित हो।
iv) आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
v) आवेदक की 10 + 2 परीक्षा पत्राचार / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए।
vi)आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
vii) आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
viii) आवेदक किसी भी तरह के रोज़गार जैसे कि सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध-सरकारी और स्वरोज़गार, में शामिल नहीं होना चाहिये।
ix) आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
x) पंजीकरण केवल डिजीटल मोड में हारट्रोन द्वारा बनाये गये पोर्टल - https://hreyahs.gov.in पर आनलाईन होगा।
i) कि आवेदक के घर में एक चालू शौचालय है। यदि प्रार्थी के घर मे चालू शौचालय नही है तो वह पंजीकरण के दो महीने के अन्दर अपने घर के अन्दर चालू शौचालय बनवाएगा।
ii) कि आवेदक के परिवार का बिजली विभाग या कंपनियों की तरफ कोई लम्बित बकाया देय नहीं है/बिजली विभाग या कम्पनियों के डिफाल्टर नहीं हैं। यदि इस प्रकार का कोई लम्बित बकाया है तो वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।
iii) कि आवेदक का परिवार किसी भी सहकारी बैक का डिफाल्टर नहीं है। यदि वह इसका डिफाल्टर है तो वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।।
iv) कि उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक/पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं।
v) कि आवेदक परिवार शहरी स्थानीय निकाय के गृह कर का डिफाल्टर नहीं है। यदि वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।
नोट:
उन पात्र स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदकों को जिन्हे नामित विभाग मानद कार्य देने के लिये सक्षम नहीं है, उन्हें 1500/3000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता इस शर्त पर दिया जायेगा कि जब भी विभाग द्वारा उसका नाम मनोनित किया जायेगा वह सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रषिक्षण में भाग लेने जायेगा। आवेदक द्वारा 200 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण विकल्पों में से कम से कम दस विकल्प पंजीकरण के समय आनलाईन पोर्टल https://hreyahs.gov.in पर देना होगा।
क) यदि लाभार्थी निश्चित् कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये पहली बार विफल रहता/रहती है तो उसका भत्ता निलंबित कर दिया जायेगा
ख) यदि वह इस प्रकार के दूसरे कौशल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता/लेती तो उसे योजना से बाहर कर दिया जायेगा।
i) Applicant should be a domicile of Haryana.
ii) Applicant should be registered in the Live Register of the concerned Employment Exchange. If not already registered, 10+2 qualified applicant may simultaneously register on www.hrex.gov.in website of the Department
iii) Applicant should have passed 10+2 examination, as regular student, from any recognized school, affiliated to Board of school Education Haryana, Bhiwani, Central Board of School Education (CBSE) Delhi and Indian Certificate of secondary Education (ICSE) Board, Delhi, situated in Haryana and UT Chandigarh only.
iv) Applicant’s age should be between 18 to 35 years.
v) Applicant should not be a regular student under full time course.
vi) Applicant should not have passed 10+2 examination through correspondence/ National Open School.
vii) Applicant should not be an employee dismissed from Government Service.
viii) Applicant should not be in any kind of employment e.g., public/private sector/ quasi-government or self-employment.
ix) The annual family income of applicant shall not exceed rupees three lakhs (Rs.3 lakhs) from all sources.
x) The registration for this component of the scheme shall be online in digital mode only on https://hreyahs.gov.in.
i) That the house of applicant has a functional toilet. If the applicants house no functional toilet he/she shall make a functional toilet within two months from the date of registration.
ii) That the family of the applicant has no pending dues payable to/is defaulter of the Power Department or its companies and if in default, then she/he undertakes to utilize part of the honorarium /allowance towards clearance of the dues.
iii)That the family of the applicant is not a defaulter of any Co-operative Bank and if in default, then he/she undertakes to utilize part of the honorarium/allowance towards payment of such dues.
iv) That there is no encroachment on public/Panchayat land by any member of his/her family.
v) That the family of the applicant is not a defaulter of house tax payable to a Urban Local Body and if in default, then he/she undertakes to utilize part of the honorarium/allowance towards of such dues.
Note: Those eligible post-graduate/graduate applicants whom the designated Department is not able to engage for the honorary assignments shall be given allowance @ Rs. 3,000/1500 per month, subject to the condition that the applicant shall attend skill training under the various skill development programs being organized by the Government as and when his/her name is sponsored and nominated for such training by the Department. The skill training options (at least ten in all) shall be given by the applicant at the time of registration from the over 200 skill trainings indicated in the online registration form on the online portal https://hreyahs.gov.in.
a) In case a beneficiary fails to attend a scheduled skill training at first instance, his/her allowance will be suspended; and;
b) If he/she does not attend the second such scheduled skill training, he/she will be removed from the scheme.
i) आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए ।
ii) आवेदक सम्बन्धित रोजगार कार्यालय के लाईव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि स्नातकोतर / स्नातक आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो विभाग की वैबसाईड www.hrex.gov.in पर साथ-2 अपना नाम पंजीकृत करवा सकता हैं।
iii) पात्र स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
iv) आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
v) आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
vi) आवेदक की स्नातकोत्तर/ स्नातक डिग्री पत्राचार से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए।
vii) आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
viii) आवेदक किसी भी तरह के रोज़गार जैसे कि सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध-सरकारी और स्वरोज़गार, में शामिल नहीं होना चाहिये।
ix) आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
x) पंजीकरण केवल डिजीटल मोड में हारट्रोन द्वारा बनाये गये पोर्टल - https://hreyahs.gov.in पर आनलाईन होगा।
i) कि आवेदक के घर में एक चालू शौचालय है। यदि प्रार्थी के घर मे चालू शौचालय नही है तो वह पंजीकरण के दो महीने के अन्दर अपने घर के अन्दर चालू शौचालय बनवाएगा।
ii) कि आवेदक के परिवार का बिजली विभाग या कंपनियों की तरफ कोई लम्बित बकाया देय नहीं है/बिजली विभाग या कम्पनियों के डिफाल्टर नहीं हैं। यदि इस प्रकार का कोई लम्बित बकाया है तो वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।
iii) कि आवेदक का परिवार किसी भी सहकारी बैक का डिफाल्टर नहीं है। यदि वह इसका डिफाल्टर है तो वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।।
iv) कि उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक/पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं।
v) कि आवेदक परिवार शहरी स्थानीय निकाय के गृह कर का डिफाल्टर नहीं है। यदि वह मानदेय/बेरोजगारी भत्ते मे से इसे अदा करेगा।
नोट:
उन पात्र स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदकों को जिन्हे नामित विभाग मानद कार्य देने के लिये सक्षम नहीं है, उन्हें 1500/3000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता इस शर्त पर दिया जायेगा कि जब भी विभाग द्वारा उसका नाम मनोनित किया जायेगा वह सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रषिक्षण में भाग लेने जायेगा। आवेदक द्वारा 200 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण विकल्पों में से कम से कम दस विकल्प पंजीकरण के समय आनलाईन पोर्टल https://hreyahs.gov.in पर देना होगा।
क) यदि लाभार्थी निश्चित् कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये पहली बार विफल रहता/रहती है तो उसका भत्ता निलंबित कर दिया जायेगा
ख) यदि वह इस प्रकार के दूसरे कौशल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता/लेती तो उसे योजना से बाहर कर दिया जायेगा।
i) Applicant should be a domicile of Haryana.
ii) Applicant should be registered in the Live Register of the concerned Employment Exchange. If not already registered, a Post-graduate/Graduate qualified applicant may simultaneously register on www.hrex.gov.in website of the Department
iii) The eligible Post Graduate/ Graduate degree should have been obtained only through regular courses from Punjabi University, Patiala and any recognized Universities in UT Chandigarh or NCT Delhi or Haryana.
iv) Applicant’s age should be between 21 to 35 years.
v) Applicant should not be a regular student under full time course.
vi) Applicant's degree should not have been obtained through correspondence courses.
vii) Applicant should not be an employee dismissed from Government Service.
viii) Applicant should not be in any kind of employment e.g., public/private sector/quasi-government or self-employment.
ix) The annual family income of applicant shall not exceed rupees three lakhs (Rs.3 lakhs) from all sources.
x) The registration for this component of the scheme shall be online in digital mode only on www.hreyahs.gov.in.
i) That the house of applicant has a functional toilet. If the applicants house no functional toilet he/she shall make a functional toilet within two months from the date of registration.
ii) That the family of the applicant has no pending dues payable to/is defaulter of the Power Department or its companies and if in default, then she/he undertakes to utilize part of the honorarium /allowance towards clearance of the dues.
iii)That the family of the applicant is not a defaulter of any Co-operative Bank and if in default, then he/she undertakes to utilize part of the honorarium/allowance towards payment of such dues.
iv) That there is no encroachment on public/Panchayat land by any member of his/her family.
v) That the family of the applicant is not a defaulter of house tax payable to a Urban Local Body and if in default, then he/she undertakes to utilize part of the honorarium/allowance towards of such dues.
Note: Those eligible post-graduate/graduate applicants whom the designated Department is not able to engage for the honorary assignments shall be given allowance @ ₹ 3,000/1500 per month, subject to the condition that the applicant shall attend skill training under the various skill development programs being organized by the Government as and when his/her name is sponsored and nominated for such training by the Department. The skill training options (at least ten in all) shall be given by the applicant at the time of registration from the over 200 skill trainings indicated in the online registration form on the online portal https//hreyahs.gov.in.
a) In case a beneficiary fails to attend a scheduled skill training at first instance, his/her allowance will be suspended; and;
b) If he/she does not attend the second such scheduled skill training, he/she will be removed from the scheme.